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हाल ही में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरों को 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न होने पर चालान काटने के लिए पत्र लिखा गया है।
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तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले वाहन चालकों पर भी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है।
भास्कर ने मामले में एक्सपट्र्स से बात की और उन सभी सवालों के जवाब पूछे जो आप जानना चाहते हैं।
पढ़िए पूरी रिपोर्ट…
टाइमलाइन पूरी होने के बाद भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। -प्रतीकात्मक तस्वीर।
क्या चालान की कार्रवाई शुरू हो गई है?
जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है वो 31 मई तक और जिनका अंतिम अंक 9 व 0 है वे 30 जून, 2024 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंतिम अंक 1 से 6 अंक वाले भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर्ची दिखाने पर उनका चालान नहीं काटा जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने की प्रक्रिया क्या है?
इसके लिए आपको सबसे पहले सियाम पोर्टल ( Indian Automobile Manufacturers Society’s website www.siam.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
वहां खुले फॉर्मेट में अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नज़दीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद आपका स्लॉट बुक किया जाएगा।
निर्धारित तारीख पर आप अपने चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा।
एक बार लगवाने के बाद ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हमेशा के लिए वैध हैं। इन नंबर प्लेट्स के प्रोटोटाइप, टाइप अप्रूवल और लेज़र कोटिंग समेत सभी ज़रूरी मानकों को केंद्र सरकार के अधीन छह एजेंसी बनाएंगी।
इनमें पुणे की एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), सीआइआरटी (केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान) और हरियाणा के मानेसर स्थित आईकैट (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) आदि प्रमुख हैं।
एक गाड़ी को जिन अनिवार्य फ्रेमवर्क के तहत बनाया जाता है। उसी प्रकार इन नंबर प्लेट्स को भी बनाया जाता है।
सियाम पोर्टल पर इस तरह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सवाल : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स क्यों लगाईं जा रही हैं?
साल 2001 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइड लाइन जारी की गई थी। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन और सुरक्षा से जुड़ी अहमियत को देखते हुए सरकार ने एचएसआरपी लागू किया है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईएएस मनीषा अरोड़ा का कहना है कि जितनी भी नई गाड़ियां हैं उन सबमें एचएसआरपी ही लग कर आ रही है। ये आदेश नया भी नहीं है।
ये आदेश 1 अप्रैल, 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए हैं, जो पूरे प्रदेश में मात्र 20-25 लाख ही बची हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन सब गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर (रजिस्ट्रेशन) प्लेट्स लगनी चाहिए।
सवाल : नंबर प्लेट लगवाने की फीस क्या रहेगी?
- टू व्हीलर के लिए 425 रुपए
- थ्री व्हीलर के लिए 470 रुपए
- फोर व्हीलर (लाइट मोटर व्हीकल) के लिए 695 रुपए
- मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए
- टैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए
विभाग की ओर से फीस का जारी किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस नंबर के वाहन के लिए लास्ट डेट कब है।
सवाल : इससे क्या फायदा होगा?
वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने, नियमों का उल्लंघन करने पर ई चालान प्रक्रिया को आसान बनाने, इंटरनेट आधारित ट्रैफिक व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के मकसद से इसे अनिवार्य किया गया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लेजर कोटेड हैं। इसमें जो सेफ लॉक को खोला नहीं जा सकता। उसे केवल तोड़ने के बाद ही हटाया जा सकता है।
ऐसे में अगर वाहन चोरी हो जाए और चोर फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर वाहन चलाएंगे या बेचेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे।
साथ ही पूरे प्रदेश में नंबर प्लेट्स की स्टाइल, फॉन्ट, साइज और कलर में एकरूपता आएगी। फैंसी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।
इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने में आसानी होगी। ई चालान, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग आसान होगी।
संदिग्ध वाहनों को ट्रेस करना आसान होगा। इससे रियल टाइम में लोकेशन के साथ ट्रेस करने की सुविधा मिल सकेगी।
सवाल : क्या विभाग अपना भी कोई सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है?
परिवहन विभाग सियाम पोर्टल (Indian Automobile Manufacturers Society’s website www.siam.in) के अलावा अब अपना भी नया और अपडेटेड पोर्टल तैयार कर रहा है।
वर्तमान में इस पर काम चल रहा है और आचार संहिता हटने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जा सकता है।
अगर राजस्थान में कुल पंजीकृत वाहनों की बात करें तो अभी 2,04,84,517 वाहन रजिस्टर्ड हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को तोड़ने के बाद ही हटाया जा सकता है।
पांच साल पुराने वाहनों में ही क्यों एचएसआरपी लगाईं जा रही है?
1 अप्रैल, 2019 से केंद्र सरकार ने नियम लागू किया था कि इस तारीख से जो भी वाहन बिकेगा या रजिस्टर्ड होगा तो वाहन की कुल कीमत में एचएसआरपी का शुल्क जोड़कर लगाने की जिम्मेदारी वाहन निर्माता कंपनी की होगी।
इससे पहले 2012 से 2016 की अवधि में विभाग ने जिस कंपनी को एचएसआरपी लगाने के लिए जिम्मेदारी दी थी, उसका अनुबंध पूरा हो गया।
अनुबंध पूरा होने के बाद 2019 तक प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तीन साल में बेचे गए कुल वाहनों की एचएसआरपी ही बकाया है।
ऐसे में विभाग का फोकस अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों पर है। 2012 से 2016 के बीच जिन गाड़ियों एचएसआरपी लगी है, उन्हें दोबारा लगवाने की आवश्यकता नहीं है।
हर एचएसआरपी की वाहन पोर्टल पर लेजर कोड इंद्राज होती है। इससे जिन गाड़ियों में एचएसआरपी नहीं लगी है, उनकी आसानी से पहचान की जा सकती है।
ऐसे वाहन जो तय तिथि के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, उन पर क्या कार्रवाई हाेगी?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी का उपयोग करना समान जुर्म है।
ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन कराए वाहन चलने पर जो जुर्माना लगता है, वही एचएसआरपी न लगवाने पर वाहन मालिक से वसूला जाएगा।
मोटर व्हीकल एक्ट 39 और 192 के तहत टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कृषि कार्य से जुड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर को पहली बार पकड़ने पर 2 हजार रुपए और दूसरी बार पकड़ने पर 5 हजार रुपए वसूले जाएंगे।
इसी तरह अन्य वाहनों जैसे कार, जीप, बस, ट्रक को पहली बार पकड़ने पर 5 हजार और दूसरी बार पकड़ने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
प्रदेश में ऐसे कितने वाहन हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगनी हैं? 31 मई से 30 जून तक इतनी सारी गाड़ियों में कैसे लगाएंगे?
प्रदेश में 26 मई तक करीब 1,71,753 से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें एचएसआरपी लगाई जानी है। इनमें सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं।
तय अवधि में नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने प्रदेश में मौजूद व्हीकल निर्माता कंपनियों के करीब 3500 अधिकृत वाहन डीलर्स की जिम्मेदारी तय की है।
सियाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वाहन मालिक अपनी एचएसआरपी यहां से दी गई तिथि को लगवा सकते हैं। एचएसआरपी लगाने में महज 5 से 10 मिनट का समय ही लगेगा।
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