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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म में दोषी डांस शिक्षक को अतिरिक्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। नौबस्ता स्थित केंद्रांचल काॅलोनी निवासी नौ वर्षीय छात्रा से 3 मई 2016 को डांस शिक्षक गुजैनी आई ब्लॉक निवासी किशन सिंह राठौर ने स्कूल परिसर में ही दुष्कर्म किया था। घर लौटने पर पीड़िता ने जानकारी दी तब सीओडी कर्मी पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहनों की शादी भी नहीं हुई है। उस पर रहम बरता जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने किशन के अपराध को गंभीर मानकर सख्त सजा सुनाई।
किशोर से कुकर्म करने वाले को बीस साल की जेल
कानपुर में किशोर से कुकर्म करने करने वाले पड़ोसी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुुमार ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी रकम पीडि़त को मिलेगी। बिधनू थानांतर्गत स्वर्ण जयंती विहार डूडा काॅलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोर के साथ पड़ोस में रहने वाले अमन सोनी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर कुकर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वर्ष 2018 से 2022 तक ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। एसपी आउटर के आदेश पर बिधनू थाने में अमन सोनी, उसके पिता जयप्रकाश उर्फ जेपी, मां अंजली वर्मा उर्फ बबली और चाचा प्रवीण कुमार सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमन को कुकर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई जबकि बाकी तीनोंं पर कोई आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुुक्त करार दे दिया।
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