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न्यायमूर्ति गुरपाल आहलूवालिया ने कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम कानून के तहत “अनियमित” विवाह माना जाएगा, भले ही उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही क्यों न हुआ हो।
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न्यायमूर्ति गुरपाल आहलूवालिया ने कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम कानून के तहत “अनियमित” विवाह माना जाएगा, भले ही उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही क्यों न हुआ हो।
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