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11 साल की नाबालिग बालिका से 76 साल के बूढ़े ने दो साल पहले रेप की घटना को अंजाम दिया था। बैतूल की पॉक्सो कोर्ट ने आज आरोपी बुजर्ग को 20 साल के कैद की सजा सुनाई। यह आरोपी सुलभ शौचालय में अवैतनिक कर्मचारी था। घटना बैतूल कोतवाली के सामने हुई थी।
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इस मामले में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी रामदास उपराले (76) को बालिका से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए धारा 376(एबी) IPC और 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में पिछले 16 जून 2021 को इस रेप मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले की जांच अधिकारी रही सब इंस्पेक्टर प्रीति पाटिल के मुताबिक कोतवाली के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों से रुपए लेने वाले अवैतनिक कर्मचारी ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। यह बालिका वहां शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने वारदात की थी। जिसे बालिका की माता ने देखने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी।।
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