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Canada Citizenship Law: कनाडा सरकार नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रही है. अगर कनाडा के नागरिकों का बच्चा दूसरा देश में पैदा होगा तो उसे भी कनाडा की नागरिकता मिल पाएगी. कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इस बात की गुरुवार (23, मई) को जानकारी दी है.
दरअसल, कनाडा सरकार ने नागरिकता अधिनियम में 2009 में संशोधन किया था. हालांकि, अब कनाडा सरकार ने वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कानून पेश किया है. मार्क मिलर की ओर से पेश किए गए कानून के मुताबिक, वंश के आधार पर ये कानून पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे तक विस्तारित करेगा. इस कानून का कई देशों के अप्रवासियों ने भी स्वागत किया है.
किन्हें मिलेगी कनाडा की नागरिकता
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार साल 2009 के बाद जिन कनाडाई लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में जन्म दिया है, उनको कनाडा की नागरिकता दी जाएगी. हालांकि, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कनाडा सरकार ने ये फैसला लिया है.
क्या बोले इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर?
कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने बताया कि वर्तमान नियम आम तौर पर वंश की नागरिकता को पहली पीढ़ी तक सीमित रखता है. कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जिनका कनाडा से वास्तविक संबंध है. इसका परिवारों पर अस्वीकार्य प्रभाव पड़ता है और जीवन के विकल्पों पर असर पड़ता है. इन परिवर्तनों का उद्देश्य समावेशी होना और कनाडाई नागरिकता के मूल्य की रक्षा करना है, क्योंकि हम नागरिकता प्रक्रिया को यथासंभव निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
भारतीयों को होगा लाभ
आव्रजन सेवा फर्म के संस्थापक केन निकेल-लेन के मुताबिक, इस कानून में संशोधन से सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों को होगा, क्योंकि कनाडा में प्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद इस बात को सुनिश्चित करना है कि जिन कनाडाई लोगों का कनाडा के साथ संबंध हैं, उन्हें यहां की नागरिकता मिल पाए.
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