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तीन तलाक को को कानूनी रुप से प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन फिर भी तीन तलाक देने के मामले लगातार सामने आ रहे है। ऐसा ही एक मामला रतलाम शहर का आया है। पति ने कुवैत से पत्नी को वाट्सएप कॉल कर तीन तलाक दे दिया। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्
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माणकचौक थाना पुलिस के अनुसार उमेहरा बेलीम (26) पति यासीर बेलीम निवासी ओझा खाली कुंजडो का वास ने अपने पति यासीर पिता अब्दुल कलाम बेलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसका निकाह 6 मई 2017 को यासिर पिता अब्दुल कलाम बेलीम से हुआ था। दो लड़के मो. हसन बेलीम (5) व छोटो बेटा मो. हुसेन बेलीम (10) माह का है। शादी के दो माह बाद से हम दोनों पत्नी पत्नी में विवाद होता रहता था। तब मेरे पति कहते थे कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके बाद पति आए दिन घर की छोटी छोटी बातों से को लेकर लड़ाई झगड़ा कर तलाक देने की धमकी देकर मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगे। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए रिपोर्ट नहीं की।
छोटा बेटा मो. हुसैन बेलीम बीमार होने की वजह से इलाज के लिए पिछले दो दिन से माता-पिता के घर ईमली वाली गली सेठजी का बाजार रतलाम गई थी। 21 मई को पति यासीर बेलीम ने कुवैत से वाट्सएप कॉल कर कहा कि बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए मेरे बड़े भाई आसीफ बेलीम को चेक भर कर दे देना। तब मैने कहा कि तुम्हारे पैसे है। तुम्हे जिसे देना है दे दो, पर एग्रीमेंट करवा देना।
तब पति ने कहा कि बोला की हम भाईयों के बीच एग्रीमेंट किस बात का करवाना। तुम अपने रुपए अपने पास ही रखो, मैं तुम्हे नहीं रखना चाहता हूं। पति ने वाट्सएप कॉल पर ही तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल कर फोन काट दिया। मामले में माणकचौक पुलिस थाना ने 4 मुस्लीम महिला विवाह पर अधिकार का सरक्षंण अधि. 2019 एवं 498 -ए भादवि. में केस दर्ज किया है।
चार दिन पहले आलोट का आया था मामला
चार दिन पहले आलोट में पहला तीन तलाक का केस सामने आया था। बिना मर्जी के डाक के माध्यम से डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक के पेपर भेजे। मामले में शिवधाम कालॉनी की रहवासी मुस्कान के पिता जाहिद खान ने आलोट थाने में केस दर्ज कराया। जिसमें ग्राम घोंसला जिला उज्जैन के निवासी एमबीबीएस डॉ. ईशान सतानिया (32) पर पत्नि मुस्कान को पोस्टल के माध्यम से तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। दोनों का निकाह 4 साल पहले हुआ था। दोनों का 3 साल रिवान नाम का लड़का भी है। डॉ. ईशान सतानिया ने मुस्कान को पहला तलाक 28 फरवरी, दूसरा तलाक 2 अप्रैल, तीसरा तलाक 8 मई को भेजा है।
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