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हरियाणा के जींद में जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को सजा सुनाई है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
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जींद अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 मई 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि रामराय गांव निवासी जोगिंद्र की किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
पैसों को लेकर हुआ था विवाद
इस मामले में मृतक जोगिंद्र के ताऊ के बेटे रणबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने, जोगिंद्र और अन्य साथियों के साथ विद्यापीठ मार्ग पर प्रापर्टी डीलर की दुकान की थी।
सफीदों गेट निवासी संदीप और जोगिंद्र का पिछले कुछ समय से रुपयों के लेनदेन को लेकर मनमुटाव चल रहा था। जोगिंद्र लगातार संदीप से रुपयों की मांग रहा था। इस पर संदीप ने जोगेंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी।
गोली मारकर की थी हत्या
एसडी स्कूल के निकट जब वह लोग बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान संदीप जोगी अपने भाई अमित जोगी, काला पेगां और दो अन्य दोस्तों के साथ आया और जोगिंद्र पर फायर कर दिया। इसमें जोगिंद्र की मौत हो गई थी।
पुलिस ने रणबीर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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