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नई दिल्ली44 मिनट पहले
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मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर CBI की तरफ से दर्ज कराए गए आरोपों को तय करने के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, जिसमें सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज यानी 15 मई तक बढ़ा दी गई थी, जबकि ED की तरफ से दाखिल किए गए केस में हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई।
वहीं, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिकाओं को सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया तरफ से सीनियर एडवोकेट दयन कृष्णन और मोहित माथुर ने दलीलें दीं, जबकि ED की तरफ से जोहेब हुसैन और CBI की तरफ से एसपीपी रिपुदमन भारद्वाज कृष्णन ने पक्ष रखा।
8 मई को हाईकोर्ट ने ED और CBI दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। कल हुई सुनवाई में ED ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि ED ने कहा कि ऐसा वे अगली चार्जशीट में करेंगे।
सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई। उधर, दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका
CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई, 2023 को खारिज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
शराब नीति घोटाला केस- केजरीवाल और के. कविता भी हिरासत में
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और BRS नेता के. कविता भी न्यायिक हिरासत में हैं। AAP नेता संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में थे। अब संजय जमानत पर बाहर हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत दे दी। 2 जून को उन्हें फिर जेल लौटना होगा।
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संजय सिंह ने माना- मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई:कहा- केजरीवाल एक्शन लेंगे; पूर्व पति का दावा- स्वाति की जान खतरे में है
AAP सांसद संजय सिंह ने माना कि पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी हुई थी। संजय सिंह ने मंगलवार (14 मई) को मीडिया से कहा- 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई।
सिंह बोले- कल (13 मई) सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्रॉइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थीं। इस बीच मुख्यमंत्री के पीए बिभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। पूरी खबर यहां पढ़ें…
केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए:कहा- देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं; 1 जून तक जमानत मिली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद शुक्रवार (10 मई) की शाम 6:55 बजे जेल से बाहर आए। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वे 10 दिन ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा- केजरीवाल 1 जून यानी 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे एक राष्ट्रीय दल के नेता और चुने हुए CM हैं। वे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। पूरी खबर पढ़ें…
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