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दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के भीष्म पितामह मार्ग पर CCTV कैमरे नहीं लगाए जाने को लेकर सोमवार को नगर निगम को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसी से अपना काम दुरुस्त करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपना घर ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है उलटा पूरी दुनिया पर असहयोग का आरोप लगा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी एमसीडी व दिल्ली पुलिस को एक महीने से अधिक समय से लंबित याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश देते हुए आई। इस मामले में दायर याचिका मुख्य सड़कों पर आवारा जानवरों के खुले घूमने, कूड़े के निपटान, अवैध पार्किंग के कारण भारी जाम, गैरकानूनी लोडिंग व अनलोडिंग के संबंध में दाखिल की गई है।
इस पर हाईकोर्ट ने एमसीडी एवं पुलिस से एक महीने पहले जवाब मांगा था, लेकिन इन महकमों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने एमसीडी व पुलिस से पूछा था कि कोटला मुबारक पुर व डिफेंस कॉलोनी (जिसे भीष्म पितामह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है) सड़क पर सीसीटीवी कैमरे हैं। यदि नहीं हैं तो यहां कैमरे क्यों नहीं लगाए गए।
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