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दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के मामले से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत ने जमानत दे दी है। इस केस में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में उनकी भूमिका दूरस्थ प्रकृति की थी। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगे से जुड़े जिस केस में जमानत मिली है वो केस खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह केस 25 फरवरी, 2020 को एक उन्मादी भीड़ द्वारा एक दुकान में तोड़फोड़ करने और फिर उसे आग के हवाले कर देने से जुड़ा हुआ था।
हालांकि, इस केस में जमानत मिलने के बावजूद ताहिर हुसैन अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दंगे से जुड़े अन्य केस भी चल रहे हैं। इसमें सांप्रदायिक दंगे के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रचने और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शामिल हैं। इस दंगे के लिए फंड जुटाने के मामले में ताहिर हुसैन आरोपी हैं।
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