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इंदौर की एक कोर्ट ने 34 साल के एक व्यक्ति को 'लिव-इन' पार्टनर का रेप, जबरन गर्भपात और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया है। इसमें दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बड़ी वजह बना।
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