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भोपाल1 घंटे पहलेलेखक: योगेश पाण्डे
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सबूतों के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
मध्यप्रदेश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल ‘हनी ट्रैप’ के मानव तस्करी केस में 6 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। करीब 4 साल बाद आए इस फैसले में एडीजे कोर्ट ने इस केस की FIR पर ही सवाल खड़े कर दिए । कोर्ट ने कहा कि एफआईआर ही संदिग्ध है।
इसी आधार पर कोर्ट ने इस केस से जुड़े तीनों आरोपियों को बरी
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