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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को डीडीए (DDA) और एमसीडी (MCD) से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी जमीनों का सर्वेक्षण करने के काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन बता दें। अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी को अंतिम रूप दें। अदालत का आदेश दिल्ली में अनधिकृत निर्माण से संबंधित एक याचिका पर आया है। इसमें केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के पास के क्षेत्र में हो रही अनधिकृत निर्माण को लेकर भी आवाज उठाई गई है।
एमसीडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि इस मुद्दे के संबंध में एमसीडी आयुक्त और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष के बीच एक बैठक हुई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में उनकी जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। इन जमीनों की स्थिति का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यही नहीं इन जमीनों पर किसी भी बदलाव की जांच के लिए हर छह महीने में दौरा किया जाएगा।
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