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राजसमंद5 घंटे पहले
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नाबालिग बालिका से रेप करने के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद ने मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व उससे रेप करने के मामले में दो आरोपियों तारू व कैलाश को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा का आदेश दिया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 10 दिसम्बर 2020
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