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झुंझुनूं6 मिनट पहले
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अनिवार्य
एक अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर पहली बार 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा एंव जांच एंजेसियों को दोबारा मिलने पर 10000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अंतिम तिथि 30 जून है। वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई
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