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हनुमानगढ़9 मिनट पहले
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उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में कम्पनी की ओर से सामान नहीं देने पर फैसला सुनाया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में कम्पनी की ओर से सामान नहीं देने पर फैसला सुनाया। आयोग ने ऑनलाइन कम्पनी आरईईएस 52 को पीड़ित को निर्णय की तारीख से 2 महीने के अन्दर क्षतिपूर्ती की राशि देने का फैसला सुनाया है। आयोग ने पीड़ित को परिवाद व्यय के 3 हजार रुपए और 3 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
संगरिया निवासी कल्पित बिश्नोई ने दिसम्बर 2020 में ऑनलाइन
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