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Delhi Liquor Policy Money laundering Case:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले ईडी की गिरफ्तारी का तरीका और इसकी टाइमिंग केंद्रीय जांच एजेंसी की मनमानी की ओर इशारा करती है।
अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी इस बात का उदाहरण है कि कैसे BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून का दुरुपयोग किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि AAP को साइउथ ग्रुप से रिश्वत मिली। ऐसे में गोवा चुनाव अभियान में इस रकम का इस्तेमाल किया जाना तो दूर की बात है।
केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कथित रिश्वत का एक भी रुपया नहीं आया और इस संबंध में लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान जब राजनीतिक पार्टी की गतिविधि शिखर पर होती है, ऐसे समय याचिकाकर्ता (केजरीवाल) की अवैध गिरफ्तारी से गंभीर पूर्वाग्रह का संकेत देती है। इससे केंद्र में सत्तारूढ़ दल को मौजूदा चुनावों में ‘अन्यायपूर्ण’ बढ़त मिलेगी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा- ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक जैसा अवसर उपलब्ध कराया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी उचित नहीं है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि केजरीवाल ने इस मामले में अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह विश्वास दिलाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस मामले में केजरीवाल को कोई कानूनी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट भी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुका है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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