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झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।
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झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।
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