शाहिल पाल
लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीक से कराया जायेगा सम्पन्न-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों एवं उप जिलाधिकारियों/नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये, उन्होने राजनैतिक दलों से कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, जिसके तहत कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नही होगा जिससे किसी धर्म, जाति, समुदायों के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये तो यह उनकी नीतियों व कार्यक्रम, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाये, निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा, मन्दिर-मस्जिद अन्य पूजा स्थलों पर जाति या साम्प्रदाय की भावनाओं पर कोई अपील न की जाये, यदि इस दौरान भ्रष्ट आचरण एवं अपराध जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना आदि के कार्य न किये जाये, मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत उन्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं रहेगी। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नही दी जायेगी, उन्होने कहा कि प्रचार के लिये अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से प्राप्त की जायेगी, प्रचार वाहन पर मूल प्रति (ओरिजनल कापी) चस्पा करें, यदि डुप्लीकेट रहेगा तो गाड़ी को सीज कर दिया जायेगा, यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी सभा का आयोजन किया जाता है तो वह पहले से ही अवगत करायेगें जिससे पुलिस, यातायात एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यवस्था की जा सके। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया जाये, इस बात पर सहमति देगें कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गयी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नही होगा। मतदान बूथ के दिन अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें, मतदान के दिन पोस्टर, झण्डा, कोई भी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित न किया जाये, मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के अनुपालन में अधिकारियों का सहयोग करेगें, मतदान के दिन मतदाताओं के शिवा अन्य व्यक्ति मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश न करें। जनपद में प्रेक्षक की नियुक्ति होने पर उनका नम्बर उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर अवगत करा सकते है, उन्होने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीक से सम्पन्न कराया जायेगा, सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन सम्बन्धी चुनाव आयोग के जो निर्देश दिये गये है उनका पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिलाधिकारियों/नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करायें, प्रत्याशियों/दलों की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को हटाया जाये, वालपेन्टिंग पर आवश्यक कार्यवाही की जाये, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन के समस्त कार्य किये जाये, उन्होने कहा कि लोकसभा निर्वाचन हेतु जो भी टीमें गठित की गयी है उनकों सक्रिय किया जाये, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारीगण बार्डर पर वैरीकेटिंग लगाकर आने, जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी करायी जाये, जिससे अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री सौरभ गंगवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सहदेव कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी श्री शेषनाथ चैहान, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आई0वी0 सिह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी श्री सुधांशु शेखर शर्मा,सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगरूप सिंह पटेल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री अनिल कुमार गुप्ता, समाजवादी पार्टी से जिला कार्यालय प्रभारी श्री अनिल कुमार यादव, बसपा पार्टी से श्री बी0 सागर, सी0पी0आई0 (एम0) से नन्दलाल आर्य, आ0आ0पार्टी से श्री रमेश गौतम, ई0पी0आई0एम0 के सदस्य श्री प्रेमनाथ, कांगेस कमेटी अध्यक्ष (शहर) श्री राजीव कुमार त्रिपाठी, जिला मंत्री भाजपा श्री सुनील सिंह, जिला सचिव अपना दल श्री बीरेन्द्र कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।