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हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्बदा देवी गुर्जर के निलंबन आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की अदालत ने नर्बदा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में
.
नर्बदा देवी गुर्जर को 1 अक्टूबर को डीएलबी ने निलंबित कर दिया था।
जांच रिपोर्ट में नाम नहीं फिर भी निलंबन
याचिका में कहा गया था कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने एक अक्टूबर के आदेश से प्रार्थिया को चेयरमैन के पद से निलंबित कर उसके खिलाफ जांच कार्रवाई करने का निर्देश दिया था जबकि तथ्यात्मक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट में उसका कहीं पर भी नाम नहीं है। दुर्भावनापूर्वक उसे चेयरमैन पद से निलंबित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अनियमित्ताओं की जिस जांच रिपोर्ट पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनमें अन्य दोषी अफसरों के नाम हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रार्थियां निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उसे केवल निलंबन आदेश के जरिए ही पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए निलंबित करने वाले आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए और उसे पद पर कार्य करते रहने दिया जाए।
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