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फर्जी मतदान करवाने के मामले में सरपंच चुनाव निर्वाचन निरस्त।
झालावाड़ की डीजे कोर्ट ने ग्राम पंचायत कोलूखेड़ीकलां में हुए 17 जनवरी 2020 के सरपंच पद के चुनाव को अवैध मानते हुए निरस्त करने के आदेश दिए है।
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डीजे कोर्ट झालावाड़ में जिला जज सिया रघुनाथ दान ने 17 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायत कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना के सरपंच पद पर लक्ष्मण सिंह (20) पुत्र जमनालाल भील निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना के निर्वाचन को अवैध होने से निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं। इस मामले में शांतिबाई (38) पत्नि रामकल्याण भील निवासी हनोतियालोढ़ान ने जिला न्यायाधीश झालावाड़ के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी।
इसमें बताया की दिनांक 17 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायत कोलूखेड़ीकलां के सरपंच पद के मतदान के दौरान मरे हुए व्यक्तियों। जेल में बन्द व्यक्तियों व कई लापता व्यक्तियों के फर्जी मतदान करवाकर अप्रार्थी लक्ष्मण सिंह ने चुनाव को प्रभावित किया है व लक्ष्मण सिंह का सरपंच पद पर चुनाव अवैध होने से निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी। इसे जिला न्यायाधीश झालावाड़ सिया रघुनाथ दान ने स्वीकार कर निर्वाचन को अवैध होने से निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही आदेश दिए हैं कि ग्राम पंचायत कोलूखेड़ीकलां के सरपंच पद पर लक्ष्मण सिंह के निर्वाचन को अवैध होने से निरस्त किया जाता है।
याचिकाकर्ता शांतिबाई की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में शांतिबाई स्वयं के बयान व याचिका के समर्थन में अन्य साक्षी अरविन्द, गुलाबचन्द व बालमुकन्द शर्मा रिटर्निंग ऑफिसर के बयान लेखबद्ध कराए व प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कुल 24 दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए। इसमें निर्वाचन के दिन जेल में बन्द व्यक्तियों प्रेमसिंह, रंगलाल, दीवान सिंह के जेल में बन्द होने के सन्दर्भ में दस्तावेज मृत व्यक्तियों हरकू बाई, कालूलाल, अमरलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र व लापता व्यक्तियों लक्ष्मीबाई, मांगीबाई के गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट, मतदाता सूची, टेंडर वोट, मतदाता रजिस्टर इत्यादि दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। याचिकाकर्ता शांतिबाई की ओर से सुनील कुमार गुप्ता एडवोकेट ने पैरवी की।
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