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झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है तो भी आपको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। वोटर कार्ड के गुम या खराब हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं।
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इसके लिए केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।
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