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बालाघाट में गुरुवार देर शाम कोतवाली थाना में दर्ज महिला से बलात्कार और बेचने के मामले में जज.एस. बारिया की कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई है।
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मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डहेरिया ने पैरवी की थी। जिन्होंने बताया कि आरोपी लामता थाना अंतर्गत मौरिया निवासी संगीता पिता प्रेमलाल इनवाती और महाराष्ट्र गोंदिया के सेलटेक्स कॉलोनी निवासी बेबी पति सुनील सिडाम को 7-7 वर्ष का कारावास और 7-7 हजार का जुर्माना लगाया है।
आरोपी रामपायली थाना अंतर्गत डोंगरगांव निवासी प्रदीप हनवत पिता सूरजलाल हनवत, महाराष्ट्र तिरोड़ा के बेरडीपार निवासी जयदेव अगासे को आजीवन कारावास और 9-9 हजार का जुर्माना लगाया है।
वहीं जलगांव के चौपड़ा थाना अंतर्गत अडावत निवासी अजय पिता रुपचन्द बाघ को आजीवन कारावास और 6 हजार जुर्माना कोर्ट ने लगाया है।
ये था पूरा मामला
दरअसल, 11 मई 2019 को थाना कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 4 मई से काम में जाने की बात कहकर युवती वापस नहीं आई। जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। जिस पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम की थी। जिसमें पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने पुलिस को बताया कि 4 मई को रिश्ते की दीदी आरोपी संगीता इनवाती ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी साथी बेबी सिडाम के सहयोग से उसे और उसकी एक साथी को केटरिंग में काम दिलाने के नाम पर वारासिवनी से गोदिया, तिरोड़ा बेरडीपार लेकर गई।
सभी पांचों आरोपियों को सुनाई गई सजा।
आरोपियों ने पीड़िता को 30 लाख में बेचा था
जहां उसके साथ आरोपी जयदेव अगासे अगासे ने शारीरिक शोषण किया। जिसके बाद उसे और उसकी साथी को बेबी सिडाम के गोंदिया स्थित घर पर बंद कर रखा गया। जहां आरोपी प्रदीप हनवत ने उसका शारीरिक शोषण किया। जिसके बाद उन्होंने अजय बाघ को बिज्जू नामक युवक निवासी जलगांव के माध्यम से एक लाख 30 हजार रुपए में बेच दिया। जहां भी उसके साथ आरोपी अजय बाघ शारीरिक शोषण किया और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी।
जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, मानव व्यापार सहित गंभीर धाराओ में अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। जिसमें पुलिस ने संगीता इनवाती, बेबी सिडाम, जयदेव अगासे, अजय वाघ, प्रदीप हनवत निवासी, बिज्जू और रुपचंद बाघ के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। जिसमें आज भी कुछ आरोपी फरार हैं।
जबकि पुलिस एक के खिलाफ जांच कर रही है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने डायरी न्यायालय में पेश की थी। जिसमें चली सुनवाई बाद 7 नवंबर को आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
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