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सतना कलेक्टर का पीए बन कर महिला से रुपए ऐंठने वाले ठग को सतना की अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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सतना के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश केशव मणि सिंघल ने महिला के साथ ठगी के एक मामले में आरोपी दीपचंद्र सेन पिता अयोध्या प्रसाद सेन निवासी सहिजना बड़ी पाटी थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 170 ,420 ,467 एवं 468 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी दीप चन्द्र सेन को 6 वर्ष के कारावास और 2 लाख 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से पैरवी एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी दीप चंद्र सेन की 4 फरवरी 2019 को शहर के सिटी कोतवाली अंतर्गत भैंसाखाना निवासी एक महिला से बस में मुलाकात हुई थी। दोनों रीवा जा रहे थे। महिला और आरोपी दोनों आजू – बाजू की सीट पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी दीपचंद्र ने महिला से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उसे बताया कि वह सतना कलेक्टर का पीए है। महिला को उसने यह भी बताया कि वह किसी की भी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। महिला उसके झांसे में आ गई और उसे अपना आधार कार्ड तथा मार्कशीट दे दी।
दो किस्तों में लिए दो लाख रुपए
नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी ने महिला से किश्तों में 2 लाख रुपए भी वसूल लिए। महिला ने जब नौकरी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे रोजाना बुला कर एक रजिस्टर में हाजिरी बनवाने का दिखावा शुरू कर दिया। महीना गुजरने पर महिला ने वेतन मांगा तो वह टालमटोल करने लगा। कई दिनों तक वेतन के लिए चक्कर काटती रही, महिला सिटी कोतवाली जा पहुंची। उसने शिकायत दर्ज कराई तो पता चला कि दीपचंद्र नाम का कलेक्टर का न तो कोई पीए है और न ही वह कोई सरकारी सेवक है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया।
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