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बुरहानपुर जिले के अजाक थाने और शिकारपुरा थाने के दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। पहला मामला अजाक थाने का छेड़छाड़ का है। इस मामले में एक आरोपी को 2 साल की सजा हुई है जबकि दूसरा मामला शिकारपुरा थाने का है। इस मामले
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यह है 2 मामले-
केस 1-
अजाक थाने के साल 2023 के प्रकरण में महिला का पीछा कर अभद्र टिप्पणी कर छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट ने 2 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। घटना 05 अगस्त 2023 की है जब आरोपी सोहेल उर्फ सोहिल 26 निवासी बस स्टैण्ड बुरहानपुर ने फरियादिया का पीछा कर अभद्र टिप्पणी कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना एजेके में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। 06 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अजाक महेश दुबे ने की। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले ने की।
केस-2 दूसरे मामले में भी आरोपी को 2 साल की सजा
थाना शिकारपुरा के साल 2023 के प्रकरण में पीड़िता से लैंगिक उत्पीड़न करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने 2 साल के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 09 अक्टूबर 23 की है। आरोपी रिहान तड़वी पठान पिता मेहमूद तड़वी 20 निवासी ग्राम-बाड़ा जैनाबाद थाना-शिकारपुरा द्वारा पीड़िता के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने की शिकायत पर थाना शिकारपुरा में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। 8 जनवरी 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई गई। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी शिकारपुरा कमल पवार ने की। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले ने की।
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