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जबलपुर नगर निगम ने मां नर्मदा के गौरीघाट तट को पूरी तरह से पॉलीथिन मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही एक आदेश भी जारी होगा। 1 दिसंबर के बाद घाट पर पॉलीथिन का उपयोग करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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30 नवंबर तक घाट पर स्थित सभी दुकानदारों को दुकानों का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। मंगलवार शाम छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने गौरीघाट पहुंचे महापौर जगत बहादुर सिंह और निगम कमिश्नर प्रीति यादव ने घाट पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।
मंगलवार शाम छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने गौरीघाट पहुंचे महापौर जगत बहादुर सिंह।
महापौर ने कहा कि मॉं नर्मदा के घाटों पर अब पत्ते के दोने में आटे के दीपक में कपूर रखकर ही मॉं नर्मदा का पूजन-अर्चन किया जाएगा। आदेश की अवमानना करने वाले समस्त व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने छठ महापर्व की तैयारियों की भी जानकारी ली और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा के दौरान व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इस बात का विशेष ख्याल रखें।
जबलपुर के गौरी घाट को पॉलीथिन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
महापौर जगत बहादुर के अनुसार मां नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखने तथा शहर में वायु गुणवत्ता को उत्तम रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा के तट पर 1 दिसंबर से प्लास्टिक और पॉलीथिन से बनी सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगी। इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। महापौर ने कहा कि थैला बैंक, आश्रय गृह, भंडार गृह के निर्माण के साथ-साथ दुकानों के रजिस्ट्रेशन चेक कराकर सूची तैयार कराई जाएगी और पूर्ण रूप से मां नर्मदा के तट को पॉलीथिन उपयोग से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए सभी दुकानदारों को 30 नवम्बर की डेड लाइन से अवगत करा दिया गया है।
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