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होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया। इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया।
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अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस
– फोटो : संवाद
नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र ने 5 नवंबर को शहर में अलीगढ़ रोड पर बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट में चल रहे होटल अंबा एंबिएंस के रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। साथ ही होटल को भी कब्जे में लेकर संचालकों को नोटिस थमाया है। इसमें उन्हें जरूरी सामान निकालने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद होटल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से भवन संचालकों में खलबली मची है। बरसात के दौरान दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू की थी। इस दौरान कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें होटल एंबिएंस भी शामिल था। होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया।
इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। नियमानुसार होटल में न तो सैटबैक छोड़े गए और न ही पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे होटल में किसी भी समय किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसे देखते हुए नियत प्राधिकारी अधिकारी विनियमित क्षेत्र नीरज शर्मा की मौजूदगी में रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।
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