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भास्कर न्यूज | रामगढ़ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय ने दो अपराधियों के विरुद्ध आदेश जारी किया है। इसके तहत अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची, पिता रामलाल राम, हेसला निवासी, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ और दीपक करमाली उर्फ नेपाली, पिता मनपुरन करमाली, बिरसा मार्केट हेसला निवासी, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे सुबह थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता कैलाश रजक, जयनगर निवासी, थाना पतरातू, कुख्यात अपराधकर्मी पवन ठाकुर, पिता प्रभु ठाकुर, जयनगर निवासी, थाना पतरातू, कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पिता स्वर्गीय अर्जुन डोम, बुध बाजार निवासी, थाना पतरातू (भुरकुंडा) के विरुद्ध भी कई आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा।
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