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हाईकोर्ट से मंगलवार को विधायक सरयू राय को बड़ी राहत मिली। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरयू राय को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने अगली सुनवाई तक उन
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इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए कहा कि स्वास्थ विभाग के जिस दस्तावेज को गोपनीय बताकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वह सूचना के अधिकार की श्रेणी में आती है। देश की सुरक्षा और अखंडता भंग होने की संभावना वाले दस्तावेज को लीक करने पर ही गोपनीय दस्तावेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। यह मामला गोपनीय दस्तावेज अधिनियम के तहत नहीं आता है। इसलिए प्राथमिकी सहित एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई निरस्त की जानी चाहिए।
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