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हरियाणा के सिरसा जिले में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गांव फरमाई कलां में सोमवार की रात एक किसान ने अपने खेत में पराली जला दी। इसकी सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। सदर थाना सिरसा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी किस
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जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 18 सितंबर 2024 से जिले में किसी भी प्रकार की फसल कटाई के बाद बचे अवशेष (पराली) को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिस कारण पराली जलाना कानूनन अपराध है। सोमवार की रात को गांव फरमाई कलां में किसान हरी राम ने अपने 5 एकड़ खेत में पराली को आग लगा दी। पराली जलाए जाने की सूचना पाकर कृषि अधिकारी प्रभजोत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी।
कृषि अधिकारी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी किसान के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी किसान हरी राम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बता दें कि जिला में पराली जलाने की 20 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा 10 दिसंबर 2015 को पारित आदेश अनुसार धान की पराली जलाने को कानूनी अपराध माना गया है। इन आदेशों में सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है।
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