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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने किराया न चुकाने वाले आवंटियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सेक्टर 49, राम दरबार, सेक्टर 38 और औद्योगिक क्षेत्र में 50 घरों का आवंटन रद्द कर दिया है। ये सभी घर स्मॉल फ्लैट स्कीम के अंतर्गत आवंटित किए गए थे, जिसके तहत ह
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सीएचबी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, संबंधित आवंटियों को 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली कर सीएचबी को सौंपना होगा। यदि इस समयावधि में फ्लैट खाली नहीं किए जाते हैं तो जबरन खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लाइसेंस फीस का बकाया और आवंटियों की अनदेखी
सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2018-2019 से अब तक इन आवंटियों को 10 से अधिक बार कारण बताओ नोटिस भेजे गए, जिनमें उन्हें लाइसेंस फीस के बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सितंबर माह में अंतिम बार सुनवाई का मौका दिया गया, परंतु ज्यादातर आवंटियों ने न तो उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और न ही बकाया राशि जमा कराई। इसके परिणामस्वरूप सीएचबी ने 50 फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया है।
बकाया राशि में 45 करोड़ से अधिक की देनदारी
अधिकारी ने बताया कि सीएचबी को लाइसेंस फीस न चुकाने के कारण 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूलनी है। आने वाले दिनों में किराया न चुकाने वाले अन्य आवंटियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फ्लैट खाली करने के आदेश
इस कार्रवाई के तहत सेक्टर 49 में 28 फ्लैटों, राम दरबार में 6, सेक्टर 38W में 4, और औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 1 फ्लैट का आवंटन रद्द किया गया है।
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