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आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने आज एक आदेश जारी किया हैं। आदेश के अनुसार इस दीपावली को केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही उपयोग और चलाने की अनुमति है।दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 जब
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पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार एनसीआर वाले क्षेत्रों में केवल दीपावली एवं अन्य त्योहारों पर पटाखें चलाए जाएंगे। विवाह समारोह में भी केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही स्तेमाल किया जाए। किसी भी हालत में प्रतिबंधित पटाखों को बाजार में नहीं बेचा जाए। स्टेट के कॉलेज और स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों को जागरुक किया जाए। स्टेट के सभी थाना सीआई को इस आदेश की पालना करायेंगे।
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