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किराए की बात को लेकर मकान मालिक पर चाकू से वार कर उसकी हत्या करने वाले हत्यारे को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 28 दिसंबर 2021 की दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई थी।
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साउथ हाथीपाला क्षेत्र में रहने वाले महेश पाल गुप्ता अपनी दुकान पर बैठे थे। उनका किराएदार अफसान खान और उसका पिता शेरू खान दोनों निवासी दौलतगंज वहां पहुंचे और किराए के लेन-देन को लेकर विवाद करने लगे।
विवाद के दौरान अफसान ने जेब से चाकू निकाला और महेश पर वार करने लगा। उसने 7-8 वार किए। इस बीच आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया। परिजनों ने घायल महेश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक उमेश यादव ने बताया कि शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश अरूण श्रीवास्तव ने हत्यारे अफसान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक के पुत्र सुमित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि दिलवाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा भी की है।
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