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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लगा दी गई हैं।
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण की स्थितियों को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियों को लगा दिया गया है। ग्रैप कमेटी ने हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। एयर क्वालिटी मैनेटमेंट आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के संशोधित नियमों को लागू किए जाने के वैधानिक निर्देश जारी किए। इससे पहले GRAP नियमों को लागू करने के लिए गठित उप-समिति ने अपनी बैठक में एक्यूआई के साथ मौसम विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा की।
दिल्ली में सोमवार को सुबह एक्यूआई 300 के आसपास जबकि शाम को 4:00 बजे 310 रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और शांत हवाओं के कारण आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में एक्यूआई के बहुत खराब श्रेणी (301 से 400) में रहने की संभावना है। इन्हीं वजहों को देखते हुए उप-समिति ने मंगलवार सुबह 8:00 बजे से GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया है।
आयोग की ओर से ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियों के तहत चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से सड़कों पर धूल को रोकने के लिए हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा गया है। खास तौर पर हॉटस्पॉट, भारी ट्रैफिक वाले इलाकों और लैंडफिल वाली जगहों के लिए उक्त निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
आयोग की ओर से निर्देशों में दिल्ली-NCR में चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए टार्गेटेड ऐक्शन को कहा गया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख सेक्टरों के लिए उपायों को तेज किया जाए। जनरेटरों के इस्तेमाल को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। साथ ही डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल को कम से कम करने के बारे में दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
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