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कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है।
जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर पांच वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म कर आरोपी को दोषी माना है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सोनू पुत्र हेमराज प्रजापत निवासी बगावदा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्या
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प्रकरण के अनुसार पीड़िता की मां ने सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं घर पर काम कर रही थी। नाबालिग पुत्री घर के पास ही खेल रही थी। लगभग दो बजे देखा तो नाबालिग पुत्री दिखाई नहीं दी। उसकी मां ने पुत्री को इधर-उधर तलाश किया। लगभग एक घंटे बाद नाबालिग पुत्री को आरोपी लेकर आया तो वह रो रही थी। मां ने देखा कि उसकी नाबालिग पुत्री के कपड़े (अंडरवियर) खून से सने थे। इस पर आरोपी से पूछा व उलाहना दिया तो आरोपी पीड़िता की मां से मारपीट कर घर चला गया। इसके बाद नाबालिग की मां ने पुत्री को संभाला तो उसके गुप्तांग से खून आ रहा था। जब मां ने पुत्री से पूछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसे श्मशान की तरफ ले जाकर गलत काम किया था। इसके बाद नाबालिग पुत्री बेहोश हो गई। इस पर मां ने अपने पति को फोन किया। पति के घर पहुंचने पर नाबालिग पुत्री को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। इसी मामले कोर्ट ने फैसला देते हुए सज़ा सुनाई है।
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