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उकलाना पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर गांव बिठमड़ा के किसान जयवीर के खिलाफ धान की फसल का अवशेष जलाने के आरोप में पुलिस केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है
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बता दें कि, धान की फसल के अवशेष जलाने पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। पहले जहां पर किसान के ऊपर प्रति एकड़ 2500 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार मामले में और ज्यादा सख्त हो गई है। प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा नए आदेश जारी किए थे।
जिसके अनुसार अगर कोई किसान अपने खेत में धान की फसल के अवशेष जलाता है तो किसान के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने तथा साथ में जिस खेत में धान की फसल के अवशेष जलाए गए हैं, उस खेत को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड अलर्ट देकर आगामी 2 वर्षों तक फसल की बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए है।
कृषि विभाग ने की पुलिस से शिकायत
रविवार को उकलाना क्षेत्र में गांव बिठमड़ा के एक किसान जयबीर के खिलाफ उकलाना क्षेत्र की पहली एफआईआर दर्ज की गई है। उकलाना पुलिस को दी शिकायत में कृषि विभाग के सुपरवाईजर हिमांशु ने कहा कि उपायुक्त हिसार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 की धारा 163 के अंतर्गत धान कटाई उपरांत बचे हुए अवशेष जलाने पर 11347-446/एसए दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।
18 अक्टूबर को किसान जयवीर निवासी गांव बिठमड़ा द्वारा फसल के अवशेष जलाने की शिकायत प्राप्त हुई, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सपंठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उल्लंघन है। इसलिए उपरोक्त किसान के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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