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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से धूल रोधी अभियान चलाया जा रहा है, जो 7 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के लिए 523 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 13 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से धूल रोधी अभियान चलाया जा रहा है, जो 7 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के लिए 523 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 13 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। ये दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं।
ज्यादा उल्लंघन मिला तो निर्माण स्थल बंद होंगे
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जिस भी निर्माण स्थल पर धूल रोधी अभियान का पालन नहीं किया जाएगा वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा उल्लंघन होगा तो निर्माण स्थल बंद कर दिया जाएगा।
लगातार निरीक्षण करने के निर्देश
सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 25 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य शुरू कर दिया है।
निर्माण स्थलों के लिए 14 नियम जारी किए
● सभी निर्माण स्थलों के चारों ओर धूल रोकने के लिए टीन की ऊंची दीवार खड़ी करनी जरूरी है।
● धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थल पर ही एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था, लेकिन अब नए नियम के आधार पर पांच हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक के एरिया के निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पांच हजार से 10 हजार वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर एक एंटी स्मॉग गन, 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर साइट पर दो, 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर तीन और 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर की निर्माण साइट पर कम से चार एंटी स्मॉग गन होनी चाहिए।
● निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को तिरपाल या नेट से ढकना जरूरी है।
● निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को लाने और ले जाने वाले वाहनों की सफाई व पहिए साफ करना जरूरी है।
● निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिह्नित जगह पर ही डालना जरूरी है। सड़क किनारे उसके भंडारण पर प्रतिबंध है, समेत14 नियम लागू किए गए हैं।
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