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हरियाणा के जींद जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दो दोषियों हिसार के राजथल निवासी दिलबाग और उत्तर प्रदेश के रामपुरा निवासी अहमद हुसैन को 10 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा स
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सप्लाई के लिए हांसी रोड पर खड़ा था
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2019 को जींद सीआईए पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए पटियाला चौक पर मौजूद थी कि एएसआई प्रवीन कुमार को सूचना मिली कि अहमद हुसैन नामक एक नशा स्पलायर स्मैक की सप्लाई के लिए हांसी रोड पर फ्लाई ओवर के पास खड़ा है। टीम ने सूचना मिलते ही रेडिंग पार्टी का गठन किया और उसे मौके पर जाकर दबोच लिया।
कोर्ट में पेश कर भेजा जेल
आरोपी के पास से एक किलोग्राम 900 ग्राम स्मैक तथा 634 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। इसके बाद जांच में दूसरे आरोपित हिसार के राजथल गांव निवासी दिलबाग का नाम सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने ठोस साक्ष्य हासिल किए।
शनिवार को जसबीर सिंह की अदालत ने दिलबाग उर्फ बागी तथा अहमद हुसैन को दोषी करार देते हुए 10 साल व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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