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हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने हत्या करने के दोषी महाबीर व फूल सिंह वासी तिगरी खालसा जिला कुरूक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास व क्रमशः 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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लाठी-डंडों से किया था परिवार पर हमला
उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 25 मार्च 2021 को बिट्टू वासी तिगरी खालसा जिला कुरूक्षेत्र ने थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 24 मार्च 2021 को वह अपने परिवार के साथ अपने घर पर था। उसी समय गली में फूल सिंह व उसके लड़के गाली गलौज करते हुए उनके घर में आए। घर में आते ही उन्होंने उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
पीजीआई चंडीगढ़ रेफर
जब उसकी माता बिमला देवी बीच-बचाव करने के लिए आई तो आरोपियों ने उनके ऊपर भी लाठी डंडों से हमला किया। हमले की वजह से उसकी माता बेहोश हो गई। उनको इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर थाना केयूके में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई।
तफ्तीश के दौरान आरोपी महाबीर व उसका पिता फूल सिंह वासी तिगरी खालसा जिला कुरूक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया था।
ये सजा सुनाई
18 अक्टूबर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी पिता-पुत्र महाबीर व फूल सिंह को दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 302 के तहत दोनों को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आईपीसी की धारा 323 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 460 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 9 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना
तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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