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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 को लागू करने का परामर्श दिया है। यह धारा विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देती है, जिन्होंने जेल…
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 को लागू करने का परामर्श दिया है ताकि विचाराधीन कैदियों को जरूरी राहत दी जा सके। बीएनएसएस की धारा 479 उन कैदियों को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देती है, जिन्होंने जेल में काफी वक्त बिताया है और वे पहली बार अपराध में संलिप्त रहे थे।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी परामर्श में जेलों में भीड़भाड़ और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कई लोगों की लंबी हिरासत अवधि पर चिंताओं को जाहिर किया है। मुख्य सचिवों और जेल अधिकारियों के प्रमुखों को निर्देशित परामर्श में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए जेल अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसमें पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय ई-प्रिजन पोर्टल के इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
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