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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। हरियाणा के पंचकूला में नव निर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। भाजपा ने एक बार फिर सैनी को ही प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा कि वह ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है।
न्यायालय में दिन की कार्यवाही की शुरुआत में याचिका का, तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें? हम आपको सतर्क कर रहे हैं। हम जुर्माना लगाएंगे। कागजात सौंपिए। हम देखेंगे।’ प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, ‘हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं?’
पीठ ने याचिकाकर्ता को तीनों न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां देने के लिए कहा तथा उस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। हरियाणा के पंचकूला में गुरुवार को आयोजित हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के बड़े नेताओं सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी शामिल हुए।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं।
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