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भिंड में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मृतका के सांस, ससुर व जेठ जेठानी को दोषमुक्त करार दिया गया है। इस प्रकरण में अभि
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अपर लोक अभियोजक राजपूत ने बताया कि तीन मई 2015 की सुबह फरियादी करन सिंह बघेल को जानकारी मिली कि उसकी भतीजी नीलम की मौत हो गई है। तब वह अपनी भाभी के साथ अपनी भतीजी की ससुराल हरवंश की खोड़ पहुंचा और देखा कि उसकी भतीजी नीलम का शव उसकी ससुराल में आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद करन सिंह ने थाना देहात में जाकर आरोपित ससुर रामनारायण, सास लीलावती, जेठानी सुमन, जेठ उमेश, अनिल और पति सुनील बघेल खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल नौ साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपित सुनील कुमार बघेल पुत्र रामनारायण बघेल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए न्यायाधीश श्री तिवारी के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। शेष आरोपितों के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया है।
बता दें, नीलम की शादी 10 मई 2014 को सुनील के साथ हुई थी। नीलम की शादी में उसके चाचा और उसकी मां ने सात लाख कैश, गृहस्थी का सारा सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
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