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सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दिए गए पिछले आदेश का पालन नहीं करने को लेकर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने और मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ देने से क्यों कतरा रही है। इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया गया है। पंजाब के साथ भी ऐसा ही है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामे में अनुपालन का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को शारीरिक रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघन करने वालों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
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