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फाइनेंस किश्त की राशि वसूली अभिकर्ता को देने के बाद भी उसने राशि कम्पनी में जमा नहीं करवाई। इस मामले में पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है।
हनुमानगढ़ में समय पर फाइनेंस किश्त की राशि वसूली अभिकर्ता को देने के बाद भी उसने राशि कम्पनी में जमा नहीं करवाई। इस कारण अब कम्पनी की ओर से फाइनेंस पर खरीदी गई स्कूटी उठाकर ले जाने की धमकी दी जा रही है। स्कूटी खरीदने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार प
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एएसआई शिवनारायण ने बताया कि पवन कुमार पुत्र रमेश कुमार खत्री निवासी वार्ड 58, सुरेशिया, जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पास स्कूटी है। उसने जंक्शन में संगरिया रोड स्थित ग्राम शक्ति से स्कूटी का फाइनेंस करवाया था। 2023 में उसका और कम्पनी के बीच कुल 22 हजार 500 रुपए राशि बकाया पर समझौता हुआ। यह राशि उसे कुल 4 किश्तों में 31 अगस्त 2023 तक जमा करवानी थी। उसने 4500 रुपए की प्रथम किश्त 26 मई 2023 को, 6000 रुपए की द्वितीय किश्त 30 जून 2023, 5900 रुपए की तीसरी किश्त 31 जुलाई 2023 को और 6100 रुपए की चौथी किश्त 30 अगस्त 2023 को कम्पनी के वसूली अभिकर्ता सुनील राजपूत निवासी मक्कासर को अदा कर दी। इनमें से 3 किश्तों की रसीद तो सुनील राजपूत ने उसे उपलब्ध करवा दी, लेकिन चौथी किश्त की राशि प्राप्त कर रसीद और एनओसी नहीं दी।
इसके लिए सुनील राजपूत ने कहा कि सिस्टम में खराबी चल रही है। सिस्टम सही होते ही रसीद और एनओसी दे दी जाएगी, लेकिन बार-बार मांगने पर सुनील राजपूत ने रसीद और एनओसी नहीं दी। इस पर उसने 22 अगस्त 2024 को जंक्शन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर सुनील राजपूत ने राशि जमा करवाने की दिनांक की रसीद नहीं देकर 24 अगस्त 2024 की रसीद उपलब्ध करवाई। उसकी ओर से राशि सही समय पर देने के बाद भी सुनील राजपूत की ओर से सही समय पर राशि जमा नहीं करवाई गई। इस कारण कम्पनी उसे एनओसी उपलब्ध नहीं करवा रही है, बल्कि स्कूटी उठाकर ले जाने की धमकी दे रही है। पवन कुमार ने आरोप लगाया कि सुनील राजपूत और कम्पनी ने मिलीभगत कर षड्यंत्र रचकर उसके साथ ठगी की। पुलिस ने सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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