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दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़े मामलों में सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि अदालतें आम जनता के हित में सक्रिय कदम उठाएं। यह…
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 13 Oct 2024 01:55 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादों के ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े मामलों से निपटने में अदालतों को अधिक सख्त और सतर्क रहने को कहा है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि आम जनता के हित में अदालतों को दवा उत्पादों से जुड़े मामलों में ट्रेडमार्क उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी संशिव हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड को उसके पोषण पूरक कैलिका-पी की बिक्री से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी करते हुए की।
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