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उदयपुर शहर के फतहपुरा चौराहा को चौड़ा करने के मामले में अवाप्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में व्यापारियों की और से चल रही रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया है। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण चौराहा को चौड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
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हाईकोर्ट में अशोक कुमार सहित 16 जनों ने रिट याचिका दायर कर यूडीएच, यूडीए और और यूडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी को पार्टी बनाया गया था। इस मामले में आठ अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इस रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया। इसमें मूल मालिक जमीन देने के लिए तैयार हो गया था लेकिन दुकानदार जो किराएदार थे वे हाईकोर्ट में गए थे।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि के संबंध में उचित कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 की शर्तें आदेश के एक माह की अवधि के भीतर की जाएगी और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।
फतहपुरा चौराहा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण नियम के तहत अधिसूचना जारी की थी। इसमें भूमि अवाप्ति को लेकर यूडीए की और से नोटिस जारी किए थे और इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया।
फतहपुरा चौराहा
अब चौराहा आरके सर्कल टर्न पर चौड़ा होगा असल में यूडीए की और से फतहपुरा चौराहा को चौड़ा किया गया। इसके लिए फील्ड क्लब की तरफ से लेकर उसके सामने आरके सर्कल से सुखाड़िया सर्कल टर्न वाली रोड को पहले ही चौड़ा कर दिया गया है। अब यूडीए फतहपुरा से नाथद्वारा की तरफ यानि आरके सर्कल की तरफ जाने वाले रोड को चौड़ा करेगा।
कलेक्टर और यूडीए कमिश्नर के प्रयास से बरसों पुराने केस निस्तारित
इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने भी लगातार प्रयास किए थे। हाईकोर्ट में इतने पुराने मामले में मजबूती से पैरवी हो इसके लिए लगातार वे यूडीए के अधिकारियों से लेकर अधिवक्ताओं के साथ बैठकें भी की थी। इस बीच उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने भी चौराहा विस्तार को लेकर उन्होंने भी प्रयास शुरू किए थे। मामले में यूडीए की और से मजबूत पैरवी होने के बाद इस पर हाईकोर्ट ने निर्णय कर दिया।
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