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हरियाणा के नारनौल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषी मिले युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दोषी रविंद्र को कोर्ट ने 1 लाख 4 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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मामले के अनुसार 6 अप्रैल 2020 को एक नाबालिग लड़की ने अटेली थाना में अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। उस पर पुलिस ने रविंद्र नाम के युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोपी युवक लड़की को बहला फुसलाकर कर ले गया था। बाद में नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के जज केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी। उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए कोर्ट के सम्मुख दलीलें पेश की, जिसमें रविंद्र का आरोप साबित हो गया और उसे दोषी मान कर सजा सुनाई गई।
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