[ad_1]
पटवारी अनीता श्रीवास्तव का निलंबन आदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। गंभीर आरोप लगाकर एसडीओ ने उन्हें 29 अगस्त 2024 को निलंबित किया है। इस आदेश को चुनौती देते हुए महिला पटवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस अनिल वर्मा ने उनकी याचिका को स्व
.
दरअसल, याचिका में बताया गया कि मुख्य रूप से 14 अगस्त को अनुपस्थित रहने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश एसडीएम ने निकाला , जबकि ये अधिकार केवल कलेक्टर को है। 29 अगस्त के आदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 में रुचि नहीं लेने, आदेश की अवहेलना और भ्रष्टाचार की शिकायतों का भी हवाला दिया गया है। यहां बता दें कि अनीता श्रीवास्तव हल्का पटवारी ग्राम गोहिंदा (तहसील भितरवार) में पदस्थ थी।
[ad_2]
Source link