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आरबीआई ने यूपीआई लाइट और यूपीआई123पे के माध्यम से लेनदेन की सीमा को दोगुना कर दिया है। यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 5000 रुपये और प्रति लेनदेन की सीमा 1000 रुपये कर दी गई है। यूपीआई123पे उपयोगकर्ताओं के…
शोल्डर —- आरबीआई ने बैंक और यूपीआई ग्राहकों को दी बड़ी राहत, वॉलेट सीमा भी दो से बढ़ाकर पांच हजार रुपये की सुविधा-1
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट और यूपीआई123पे के जरिए लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब ग्राहक यूपीआई लाइट वॉलेट में 5000 रुपये तक रख पाएंगे। पहले यह सीमा दो हजार रुपये थी। इसी तरह एक बार में प्रति लेनदेन की सीमा को 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है।
बुधवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए यूपीआई लाइट में लेनदेन की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा। गौरतलब है कि यूपीआई लाइट के जरिए भुगतान करना सुरक्षित माना जाता है, जिसमें पैसा सीधे बैंक खाते से न कटकर वॉलेट से कटता है। साथ ही, एक निर्धारित सीमा तक ही भुगतान किया जा सकता है।
ऑटो-टॉप-अप की सुविधा भी मिली थी
एनपीसीआई ने कुछ समय पहले ही यूपीआई लाइट से भुगतान की सुविधा देने के लिए ऑटो टॉप-अप की सुविधा शुरू की थी, जिसके माध्यम से वॉलेट में निर्धारित धनराशि से कम रकम होने पर बैंक खाते से स्वयं पैसा कटकर वॉलेट में पहुंच जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर तक यूपीआई लाइट से खाते को लिंक करना जरूरी है।
सुविधा-2 : यूपीआई123पे से 10 हजार तक भुगतान कर पाएंगे
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने यूपीआई123पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी भुगतान की सीमा को बढ़ाया दिया है। अब वह पांच हजार की जगह 10 हजार रुपये का भुगतान कर पाएंगे। यूपीआई123पे वह सेवा है, जिसमें बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन यानी बटन वाला सामान्य (फीचर) फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ‘यूपीआई 123 पे’ की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी।
इसके अलावा, आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से राशि भेजने से पहले लाभार्थी खाताधारक के नाम को सत्यापित करने की सुविधा मिलेगी। इससे गलत व्यक्ति को पैसा जाने और धोखाधड़ी की आशंका कम होगी। आरबीआई ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में, यूपीआई और आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) के तहत पैसा भेजने से पहले भेजने वाले को प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के नाम को सत्यापित करने की सुविधा मिलती है।
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