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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सिस्का एलईडी लाइट्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की है। यह कार्यवाही ऋणदाता सनस्टार इंडस्ट्रीज की याचिका पर की गई है, जिसमें 7.70 करोड़ रुपये के बकाये का दावा…
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 9 Oct 2024 11:54 AM
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सिस्का एलईडी लाइट्स के परिचालन ऋणदाता सनस्टार इंडस्ट्रीज की याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। पुणे स्थित एसएसके समूह की इकाई सिस्का एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट, पर्सनल केयर उपकरण, मोबाइल एक्सेसरीज, घरेलू उपकरण तथा स्मार्ट घड़ियों जैसे क्षेत्रों में है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सनस्टार इंडस्ट्रीज द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें 7.70 करोड़ रुपये के कुल बकाये का दावा किया गया था।
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